बजट: आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं

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नई दिल्ली। आम बजट (Union Budget 2022) को लेकर लोगों में उत्साह था लेकिन इनकम टैक्स (Income Tax) अदा करने वाले लोगों के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण होगी कि सरकार ने इस आम बजट में आम लोगों के लिए इनकम टैक्स में किसी तरह की राहत नहीं दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थिति इनकम टैक्स में बनी हुई है वह इस वर्ष भी जारी रहेगी। हालांकि यह बात अलग है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते है उन्हें दो साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा जरूर सरकार की तरफ से दी जा रही है।

टैक्स का यह गणित

वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो गणित रखा है उसके अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री । इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।इसका सीधा अर्थ यह है कि वार्षिक टैक्सेबल आय पांच लाख है तो संबंधित को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह पांच लाख दस हजार रूपए आय है तो फिर संबंधित को 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना होता है।

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कब कब हुए बदलाव

इनकम टैक्स स्लैब में पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले कई बार बदलाव किए जा चुके है। इसके अनुसार 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1.60 लाख तक सालाना आय ही टैक्स फ्री थी। जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया। वर्ष 2021 के बजट में भी परिवर्तन किया गया था। और अब फिर बदलाव करने का ऐलान केन्द्र की मोदी सरकार की वित्त मंत्री ने किया है।