पुणे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला किया है। गौरतलब है कि, अगस्त के महीने के दौरान ही तीसरी लहर आ सकती है जिसको ध्यान में रखते हुए ठाकरे सरकार ने यह एलान किया है। अब महाराष्ट्र में कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों को एंट्री तभी मिलेगी जब वो वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवाएंगे। यात्रियों को बतौर सबूत के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी रखना होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा।
आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा। दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा। अब अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।
इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये सख्ती इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। उद्धव सरकार की तरफ से हर कदम समय से पहले उठाया जा रहा है जिससे दूसरी लहर जैसी तबाही ना हो।