15 मई तक पंजाब में सभी गैर जरूरी दुकानें रहेगी बंद, गृह विभाग ने दिए अहम निर्देश

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पंजाब में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए है। साथ ही सरकार ने इसका फरमान जारी करने के बाद केमिस्ट की दुकानों समेत जरूरी चीजें, दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद अंडे, मीट, मोबाइल रिपेयर आदि को पाबंदियों से छूट दी है। लेकिन इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।

अगर कोई इसके अधीन गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा लैब, नर्सिंग होम और अन्य सभी मेडिकल संस्थानों पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं राज्य में बाहर से आने वालों को अब 72 घंटे पुरानी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट या दो सप्ताह पुरानी टीकाकरण की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी। जानकारी के अनुसार, गृह विभाग द्वारा कहा गया है कि कोरोना प्रबंधन में शामिल अधिकारी के बिना सभी सरकारी दफ़्तर और बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे।

दरअसल, डिप्टी कमिश्नर कोविड प्रबंधन और संबंधित ड्यूटियों के लिए किसी भी अधिकारी की सेवाएं लेने के लिए अधिकृत हैं। साथ ही कार और टैक्सियों सहित सभी चार पहिया वाहनों में 2 से अधिक यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं है। लेकिन मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है। इसके अलावा स्कूटरों और मोटरसाइकिल पर पारिवारिक मेंबर के अलावा किसी भी अन्य दूसरी सवारी बिठाने की अनुमति नहीं है। साथ ही विवाह और संस्कार आदि रस्मों के समय 10 से अधिक व्यक्तियों के जलसे की इजाजत नहीं दी है।

गांवों को ठीकरी पहरा लगाने के लिए कहा गया है जिससे ‘नाइट कर्फ्यू’ और ‘वीकेंड कर्फ्यू’के आदेशों का पालन किया जा सके। साथ ही किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की गई है कि वह जलसा न करें और टोल प्लाजा, पेट्रोल पंपों, मॉलों आदि में प्रदर्शनकारियों की संख्या को सीमित रखें। वहीं आगे लिखा गया है कि धार्मिक स्थानों को रोजाना शाम 6 बजे बंद किया जाना चाहिए और गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च आदि में कम से कम भीड़ सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।