MP News : मुख्यमंत्री को सूचना देते हुए दुख हो रहा है कि आज हाईकोर्ट जबलपुर (High court Jabalpur) ने याचिका क्रमांक WP 23252/2021 में वैटनरी डॉक्टरों की भर्ती यो में 27% आरक्षण को मुख्यन्यायमूर्ति एवं विजय कुमार शुक्ला की कोर्ट ने आज 15/11/2021 को स्टे कर दिया है उक्त प्रकरण में राज्य शासन की ओर से, महाधिवक्ता उपस्थित नही हुए बल्कि अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.के. वर्मा उपस्थित हुए तथा वर्मा जी कोर्ट के समक्ष ओबीसी आरक्षण के पक्ष में विधिवत पक्ष नही रखा क्योंकि वो सवर्ण है तथा आरक्षण विरोधी मानसिकता के है।
जबकि कोर्ट ने सितंबर में आदेश पारित कर स्पष्ट किया गया था कि प्रकरणो को अंतिम निराकृत किया जाएगा किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी नही किया जाएगा आज सुनवाई के दौरान इस तथ्य को वर्मा द्वारा कोर्ट को नही बताया तथा वर्मा के द्वारा ट्रईवल विभाग की लागभग 8 हजार नियुक्तियों पर विभाग प्रमुख को भ्रमित कर रूकवा दी गई है।
ये भी पढ़े – Bhopal: ससुर ने काटे बहु के दोनों हाथ, 9 घंटे की सर्जरी कर डॉक्टरों ने जोड़े
एडवोकेट जनरल ऑफिस में ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) के विरोध में विधिक प्रक्रिया को विधिवत डिफेंड नही किया जा रहा है। ओबीसी के नाम से हाईकोर्ट में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह को केवल एक प्रकरण क्रमांक 5901/2019 में ही शासन की ओर से अधिकृत किया गया है जो कि अन्य आरक्षण के विरोध में दायर याचिकाओं में पैरवी नही कर सकते तथा मौजूद शासकीय अधिवक्ता ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पक्ष नही रख रहे है। एक एक करके समस्त भर्ती यो में ओबीसी के 27% आरक्षण को स्टे कराने की साजिश की जा ही है।