अब थियेटर में दिखाना पड़ सकता है ऐज सर्टिफिकेट, लागू होने वाले है ये नियम

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केंद्र सरकार के प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफ बिल 2021 को लेकर फिल्म निर्माता काफी जयादा परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से पास भी हो जाए तो उस पर प्रतिबंध का खतरा बरकरार रहेगा। बता दे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से इसको मंजूरी मिलने के बाद इसकी जांच की जा सकती है। ऐसे में अगर फिल्म देखने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सिनेमाघर जा रहे है तो उनके उम्र का सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा।

ये इसलिए क्योंकि सेंसरशिप की 3 नई कैटेगरी होगी। ऐसे में 7 साल से अधिक, 13 साल से अधिक और 16 साल से अधिक ऐज ग्रुप्स की कैटेगरी तय की जा रही है। इस मामले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में खलबली मच गई है। अब कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस बिल पर हाल ही में एक्टर कमल हासन ने ट्वीट कर अपनी आजादी को लेकर चिंता जाहिर की है।

दरअसल, सरकार ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में बदलाव लाने जा रही है। बता दे, अमेंडमेंट के बाद इसे सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2021 कहा जाएगा। ऐसे में इसके 6 सेक्शन में सरकार सुधार करने वाली है। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड’ से सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद किसी को शिकायत है तो उसे फिर से सेंसर बोर्ड के पास समीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

ऐसे में अगर ऐसा कुछ पाया गया तो प्रोड्यूसर को नुकसान भी हो सकता है। दरअसल, अगर किसी ने शिकायत कर दी और सरकार ने फिर समीक्षा करवा दी तो दो बातें हो सकती हैं या तो फिल्म पर रोक लग जाएगी या फिर सीन, गाना, संवाद हटाना पड़ेगा। वहीं अगर इंडस्ट्री के पंडितों की माने तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर समेत इससे जुड़े कई लोगों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है।