Breaking News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा ASI सर्वे, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

ashish_ghamasan
Published on:

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर पिछले कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ है। हाईकोर्ट के इस फैसले का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीले पेश की जा चुकी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, ASI सर्वे जारी रहेगा, HC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, न्यायहित में ASI का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने परिसर में हो रहे ASI के सर्वे को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष अपनी अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

ज्ञानवापी पर सर्वे के फैसले आने से पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट में 27 जुलाई को एएसआइ के अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने फिर साफ किया कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

बता दें कि वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। ज्ञानवापी सर्वे पर कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा था कि आज जो फैसला आएगा वो ज्ञानवापी की दिशा और दशा तय करेगा। ये मामला जजमेंट के लिए सीरियल नंबर 3001 पर लगा हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की थी।