प्रति, 28/12/22
माननीय श्री प्रदीप जी पटेल महोदय
सदस्य, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भोपाल ( राज्य मंत्री )
सचिव महोदय
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भोपाल
विषय : आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु सुझाव
महोदय,
मध्य प्रदेश मे 2011 के जंनगणना के प्रकाशित अकड़ो के अनुसार OBC की आवादी 51% है तथा 1994 से मात्र 14% आरक्षण का ही लाभ दिया जा रहा ! इंद्राशहनी के प्रकरण मे सूप्रीम कोर्ट के दिनांक 22/11/1992 के फैसले मे दिए गए निर्देशों का पालन मध्य प्रदेश मे कभी भी नही हुआ है ! दिनांक 8/3/2019 से 27% आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए था लेकिन हाईकोर्ट मे प्रकरणो के चलते लाभ नही दिया जा रहा है जबकि हाईकोर्ट से आरक्षण का अधिनियम के प्रवर्तन पर रोक नही है ! न्यायपालिका मे OBC का प्रतिनिधित्व मात्र 2.4% है ! हाईकोर्ट एवं सूप्रीम कोर्ट मे OBC वर्ग के जजो के रूप मे मात्र 1.9% ही प्रतिनिधिव है ! शासकीय अधिवक्ताओ की नियुकियों मे ओबीसी के लिए आरक्षण प्रावधान लागू नही किए जा रहे है, जिसके कारण OBC वर्ग को समुचित न्यायिक भागीदारी नही मिल पा रही है ! महाधिवक्ता कार्यालय तथा सुप्रीम कोर्ट मे सालीसीटर जनरल के आफिस मे OBC के अधिवक्ताओ को नियुकति नही दी जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण नियमो का लागू नही होना ! कालेजियम सिस्टम मे OBC वर्ग के जजो का प्रतिनिधित्व नही है जिसके कारण एक ही वर्ग जाति विशेष तथा परिवार विशेष के लिए ही पीड़ी दर पीड़ी हाईकोर्ट एवं जज बनाया जा रहा है ! मध्य प्रदेश मे तो आजादी के बाद से SC/ST का एक भी अधिवक्ता को हाईकोर्ट जज नही बनाया गया है ! OBC के मात्र तीन ही अधिवक्ताओ को हाईकोर्ट जज बनाया गया है जबकि हाईकोर्ट मे OBC अधिवक्ताओ ( वकीलों ) की 65% संख्या है !
उपरोक्त तथ्यो को देखते हुए निम्न लिखित सुझाव है :-
1. संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर फैसला देने वाले हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजो को संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत पद से हटाया जाना चाहिए !
2. हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजो की नियुक्तियों में सभी जातियों, और वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय ! प्रदेश के हाईकोर्ट में ओबीसी के जज 27% करने की जिम्मेदारी अब आपकी है
3. OBC को संख्यानुपात में शासन प्रशासन मे भागीदारी सुनिश्चित किया जाए !
4. हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा जिला न्यायालयों मे शासन की ओर से नियुक होने बाले अधिवक्ताओ मे आरक्षण नियम लागू किए जाए !
5. राज्य स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले नोटरी, ओथ कमिश्नर की नियुक्तियों मे आरक्षण नियम लागू किए जाए !
6. हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजो की नियुक्तियों मे ओबीसी के लिए आनुपातिक रूप से नियुक्ति दी जाए !
7. राजकोष का धार्मिक क्षेत्र मे व्यय को रोका जाए तथा धार्मिक क्षेत्र की आय को ही व्यय किया जाए !
8. प्राइवेट सेक्टर तथा शासन से अनुदान प्राप्त सभी प्रकार के संस्थानो मे आरक्षण नियमो को लागू किया जाए !
9. शासन द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की नियुक्तियों मे OBC को आनुपातिक भागीदारी के सिधान्त पर नियुक्तीय प्रदान की जाए !
10. ओबीसी के छात्रों को SC/ST की तरह स्कालरशिप दी जाए ! तथा शिक्षण शुल्क मे छूट प्रदान की जाए !
11. EWS आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल किया जाय !
12. Over Representation प्राप्त जातियों यानि जिस जाति को उनके जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, उनको सेवा से बाहर किया जाय ।
13. मध्य प्रदेश के पिछड़ावर्ग विरोधी महाधिवक्ता एवं अन्य शासकीय अधिवक्ताओ को पद से हटाया जाय । इनके द्वारा ओबीसी के विरूद्ध कई प्रकरणो मे जानबूझकर स्थगन आदेशो के समय समुचित पक्ष नही रखा न ही इनसे उम्मीद की जा सकती है !
14. ओबीसी की जातिगत जनगणना करवाई जाए !
15. ओबीसी के शिक्षित बेरोजगारों को माइनिंग लीज एवं भू-संसाधनों मे हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए ।
16. शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर निजीकरण व्यापारीकरण बंद किया जाय । तथा सभी शैक्षिणीक संस्थानो मे ओबीसी को संख्या अनुपात मे सीटो का आरक्षण किया जाए !
17. शासकीय स्कूलो मे आध्यान करने वाले छात्रों को उच्च शैक्षणिक संस्थानो मे नियमानुसार आरक्षण दिया जाए !
18. विश्विवविध्यालयों मे 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए ! तथा राज्य के विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर आरक्षण नियमो के अनुसार भर्ती की जाए ताकि ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके !
19. कक्षा 12 वीं तक शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को ही शासकीय सेवा का पात्र माना जाय !
20. कृषि उत्पादों की MSP निर्धारित की जाय । तथा प्रदेश की सभी मंडीयो मे आवंटन तथा लाइसेन्स प्रदान करने मे आरक्षण नियमो को लागू किया जाए !
21. विधानसभा और लोकसभा की सीटो में जनसंख्या के अनुपात में OBC को आरक्षण दिया जाय ।
22. न्यायपालिका में नियुक्त हाईकोर्ट जजों की पदस्थापना गृह राज्य में ना की जाय ताकि ओबीसी को न्याय मिल सके तथा अंकल जज प्रथा समाप्त की जा सके ।
23. राज्य के सिविल जजो की नियुक्ति एजेंसी हाईकोर्ट को प्रचलित आरक्षण नियमो के अनुरूप भर्ती करने का आदेश दिया जाए अन्यथा उक्त भर्ती पूर्व की भांति लोकसेवा आयोग द्वारा ही कराई जाए !
24. समस्त प्रकार के चयन समिति तथा चयन आयोग मे ओबीसी के सदस्यो को आनुपातिक रूप से नियुक्त किया जाए ताकि ओबीसी के साथ हो रहे भेद भाव को समाप्त किया जा सके !
25. प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षातकार पद्धति समाप्त किया जाय ! तथा अधीनस्त न्यायालयों मे नियुक्ती हेतु प्रथक से नियुक्ति /भर्ती एजेंसी बनाई जाए !
26. जब तक न्यायिक आयोग अस्तित्व मे नही आता है तब तक चयन समितियों तथा कॉलेजियम में सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए !
27. कॉलेजियम प्रथा समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाय ताकि OBC के विरूद्ध हो रहे भेद भाव को समाप्त किया जा सके ! तथा मेरिट के आधार पर न्यायाधीशो की नियुक्ती हो सके !
28. छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकने वाला नियम तत्काल समाप्त किया जाए ताकि ओबीसी के मेरीटोरियस स्टूडेंट अनारक्षित वर्ग मे चयन हो सके !
29. भारतीय संविधान पर किए जा रहे प्रहारो को तत्काल समाप्त किया जाए तथा संविधान की मूल भावना के अनुरूप व्यावस्था अमल की जाए !
30. कथित हिन्दूबादी संगठनो द्वारा समाज मे फैलाए जा रहे पाखंड को रोकने हेतु कठोर कानून बनाए जाए !
31. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलो मे पुजारियों महंतो के रिक्त पदो की पूर्ति लोक नियोजन के आधार पर की जावे ! तथा सभी धार्मिक मंदिरो ट्रास्टों की संपत्ति सार्वजनिक घोषित की जाए ताकि उक्त संपत्ति से आय का वितरण जनहित मे किया जा सके ! मंदिर में पुजारी की भर्ती में 27 % ओबीसी का आरक्षण लागू हो
32. समाज मे सामाजिक,धार्मिक,आर्थिक, असमानता पैदा करने बाले नियम कानूनों को समाप्त किया जाए !
33. जाति व्यावस्था समाप्त करने हेतु राज्य प्रयास करे तथा शासकीय दस्तावेजो मे जाति का उल्लेख वर्जित किया जाए !
34. मध्य प्रदेश मे शासकीय सेवाओ मे ओबीसी की 52% भागीदारी सुनिशिचित की जाए !
35. ओबीसी के व्योव्सायिक पठ्क्रमों मे आध्यानरत शिक्षार्थियों को छात्रवृति प्रदान की जाए !
36. ओबीसी के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र- छात्राओ को निःशुल्क छात्रावासों की व्यसथा की जाए !
37. आय में क्रमीलेयर समाप्त की जाए !
38. OBC वर्ग की जो जातिया विकास कर चुकी है उन्हे सूची से हटाया जाए !
39. OBC की सूची मे जोड़ी गई 12 प्रकार के ब्रामहणो की जातियो को हटाया जाए ! इसी तरह दशा नीमा बनिया समाज ने अपने आपको षड्यंत्रपूर्वक ओबीसी में नाम जुडवा लिया था, इनको बाहर किया जावे.
40. OBC के लिए SC/ST की तरह जिला एवं तहसील स्टरो पर आवासी विध्यालय/होस्टलों का निर्माण किया जाए !
41. OBC को आरक्षण विधिवत लागू न करने वाले प्राधिकारीयों पर सीधे एफ़आईआर दर्ज कर आपराधिक दायतवाधीन माना जाए तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम की धारा 62(2) को विलोपित कर अपराध संज्ञेय बनाया जाए !
42. OBC का 1993 से 27% आरक्षण के मान से वेकलाक पदो की पूर्ति की जाये ।
कृपया उपरोक्तानुसार तुरंत कार्यवाही शुरू की जावे
शुभकामनाओ के साथ
नीरज कुमार राठौर
संभागीय अध्यक्ष , इंदौर संभाग
संयुक्त पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा