यूपी: प्राइवेट कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नई नियमावली से होगा ये लाभ

Shraddha Pancholi
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यूपी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य-शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस दौरान नई संहिता नियमावली के लागू होने से प्रदेश में पहले से चल रही नियमावली अब समाप्त हो जाएंगी और इससे प्रभावित होने वाले सभी क्षेत्रों को अब नई नियमावली में ही शामिल होना अनिवार्य होगा।

नई नियमावली के लागू होने से अब उत्तर प्रदेश में अगर किसी कारखाने या फिर अधिष्ठान में कर्मचारियों से अब एक हफ्ते से 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। अगर इससे अधिक काम लिया जाता है, तो हर अधिक घंटे के लिए सामान्य पारिश्रमिक का दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह सभी शर्तें यूपी व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य-शर्त संहिता नियमावली 2022 में जोड़ दी गई है।

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कर्मचारियों के लिए अनिवार्य

  • इसके चलते अब कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया है।
  • वही जो कर्मचारी करीब 45 साल से अधिक उम्र के है और खतरनाक प्रकृति के काम करते है उनका हर साल निशुल्क हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य होगा।
  • कर्मचारी की दुर्घटना या कोई हादसा होने पर 24 घंटे के भीतर डीएम-एसपी या फिर कारखाना इंस्पेक्टर को भी सूचित करना अनिवार्य होगा।
  • इतना ही नहीं कर्मचारियों के स्वास्थ्य दशाओं को बेहतर बनाने के सुझाव के लिए भी श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन भी जल्द ही किया जाएगा।
  • कारखाने व अधिष्ठानों को बोर्ड को सेहत व सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम का पूरा ब्यौरा भी बोर्ड को देना अनिवार्य होगा।

नई नियमावली की मुख्य बातें

  • नई नियमावली के अनुसार कर्मचारी की कार्य अवधि 1 दिन में 12 घंटे से अधिक की नहीं होना चाहिए।
  • आराम या फिर लंच के लिए ब्रेक का टाइम भी शामिल होना जरूरी है।
  • कर्मचारी को 5 घंटे या फिर आधे घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य होगा।
  • छुट्टी के दिन भी काम लिया तो उसके बदले किसी ओर दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगी।
  • कर्मचारियों को हर सप्ताह में 1 दिन सवैतनिक छुट्टी देना भी अनिवार्य की गई है।
  • महिलाओं को बिना उनकी सहमति के नाइट ड्यूटी पर नहीं रख सकते।
  • 250 से अधिक कर्मचारी अगर है तो सेफ्टी कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा, इस दौरान सेफ्टी ऑफिसर का होना भी जरूरी किया गया है।