उज्जैन : आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को कोर्ट ने एक पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं तकरीबन 26.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 11 साल पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला साल 2012 का है।
जब लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई के दौरान पटवारी के पास एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी। बता दें कि, बुधवार को कोर्ट तराना में पदस्थ पटवारी बाबूलाल गोमर को सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि, पटवारी का वेतन करीब 15 लाख रुपये था। लेकिन करीब 84 लाख रूपए की अनुपातहीन संपत्ति मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
लोकायुक्त को पटवारी के यहां 8.66 लाख् रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, 35 बीघा कृषि भूमि, तीन दोपहिया वाहन सहित 1.01 करोड़ रुपये की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी। 11 साल चले लंबे केस के बाद आज सजा सुनाई गई है। मामले में फैसला विशेष न्यायालय इंदौर के पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की कोर्ट ने सुनाया।