11 फरवरी को आयोजित नेशनल लोक अदालत में दिये जा रहे लाभ की जानकारी करदाताओं को मिले – महापौर भार्गव

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By Mukti GuptaPublished On: January 31, 2023

इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त प्रतिभा द्वारा निगज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में समस्त अपर आयुक्त व विभाग प्रमुख उपस्थित थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान में कितने राजस्व वसुली की गई है तथा लक्ष्यानुसार कितनी राजस्व वसुली करना शेष है, इस संबंध में विभागीय अधिकारी से जानकारी लेते हुए, राजस्व वसुली को किस प्रकार से बढाया जा सके, इस संबंध में अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही महापौर भार्गव द्वारा राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर दिनांक 11 फरवरी 2023 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में दी जा रही छूट व लाभ की जानकारी अधिक से अधिक करदाताओ को प्राप्त हो इस संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के संबंध में विभागीय अधिकारियो को निर्देश दिये गये।

विदित हो कि 11 फरवरी 2023 को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट उपरांत राशि का अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिनांक 11 फरवरी 2023 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे।