अवैध रूप से गैस सिलेंडर संग्रह करने वाले दोषियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई – कलेक्टर आशीष सिंह

Deepak Meena
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इंदौर : इंदौर जिले में अवैध रूप से ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री संग्रहित करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जिला प्रशासन के खाद्य विभाग के अमले द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी है। इस कार्यवाही में खजराना के तंजिम नगर खिजराबाद में अवैध रूप से संग्रहित 225 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
इस तरह का अभियान जिले में सतत् जारी रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल.मारू ने बताया कि आज 10 फरवरी,2024 को पुलिस क्राइम ब्रांच , खाद्य विभाग इंदौर द्वारा 38- बी खिजरावाद कॉलोनी,खजराना ,इंदौर में संयुक्त जांच कार्यवाही की गई। मौके पर शाकिर शाह द्वारा घने रहवासी क्षेत्र में तीन मंज़िल सकरे से मकान जिसमें 5 परिवार किराये से रहते हैं, उसके अंदर तीसरी मंजिल पर मशीन से गैस अंतरण कर 14.2 kg सिलिंडर से 19kg  के कमर्शियल ,5kg/3 kg सिलिंडर  में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था।
मौके पर घरेलू प्रवर्ग 14.2 kg क्षमता के कुल 30 नग खाली , 19kg क्षमता व्यावसायिक  15 नग खाली, 5kg व्यावसायिक hp गैस कंपनी के 8 नग खाली, 3kg क्षमता लॉकल 43 नग भरे , कुल 96 गैस सिलिंडर,मोटर लगी एक गैस अंतरण मशीन, 5 नग गैस अंतरण पाइप, विभिन्न गैस कंपनी के सीलकैप,एक तोल कांटा रखे पाए गए। मोके पर गैस रिफिलिंग करने वाले शाकिर शाह द्वारा राजेश जैसवाल श्री अन्नपूर्णा एचपी गैस एजेंसी मक्सी देवास के हॉकर नामक व्यक्ति  से लिया जाना और  एचपीसीएल कमर्शियल शिवानंद गैस एजेंसी फूटी कोठी  को कमर्शियल 19kg  के सिलेंडर बेचना बताया गया। यह भी बताया कि उक्त रहवास घर उनकी पत्नी फरज़ाना बी के नाम पर हैं। मौके पर सभी गैस सिलिंडर मय गैस अंतरण  मशीन, पाइप, सील कैप, तोल कांटा को जप्ती पत्रक अनुसार जप्त कर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।।
इसी तरह संयुक्त टीम द्वारा अन्य दूसरी जगह  70-B तंजीम नगर मुर्गी केंद्र खजराना ,इंदौर में  जांच कार्यवाही की गई। मौके पर अतहर शेख़ एवं असद शेख़  द्वारा घने रहवासी क्षेत्र में मकान के अंदर दो कमरे में   दो इलेक्ट्रिक मशीनों से गैस अंतरण कर 14.2 kg सिलिंडर से  19 किग्रा क्षमता के व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में गैस अंतरण का व्यापार किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू प्रवर्ग 14.2 kg क्षमता के कुल 60 नग भरे एवं 20 नग ख़ाली, 19 kg क्षमता के व्यावसायिक प्रवर्ग के 49 नग खाली, 2 गैस अंतरण इलेक्ट्रिक मशीन, 8 नग गैस अंतरण पाइप, 22 धातु से बने गैस अंतरण यंत्र (बंशी), 2 इलेक्ट्रिक तोल काँटे रखे पाए गए। मौके पर सभी गैस सिलिंडर मय गैस अंतरण  मशीन,पाइप,तोल कांटा को जप्ती पत्रक अनुसार जप्त कर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।।अख्तर शेख द्वारा भी राजेश जायसवाल से घरेलू सिलेंडर लेना और शिवानंद एजेंसी को बिक्री करना बताया गया। जांच दल द्वारा शिवानंद गैस एजेंसी की भी जांच की जा रही है। विभाग द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि उक्त आरोपी और किस-किस एजेंसी से उनके होकर से गैस सिलेंडर लेते थे और अवैध व्यापार करते थे।
दोनों प्रकरण में रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण बिक्री, रिफिल करने शाकिर शाह ,अतहर शेख,असद शेख,राजेश जायसवाल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण दर्ज किया गया।