इंदौर। शहर में खतरनाक चाइनीज मांझे के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय जिला इंदौर निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है जिसका उल्लघंन करने पर चाईनीज मांजे बेचने वाले पर पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली द्वारा कार्यवाही की गई है।
थाना सेंट्रल कोतवाली पर आज दिनांक को पुलिस आयुक्त इन्दौर को खतरनाक चाइनीज मांझा जो मानव तथा पशु पक्षियों के लिए क्षति पहुंचा सकता था के बेचने की सूचना मिली थी। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी शकील पिता मोहम्मद इस्माइल अंसारी उम्र 50 साल पता 31 दौलतगंज मेन रोड झंडा चौक इन्दौर एवं मोहम्मद आसिम पिता मोहम्मद हनीफ अंसारी उम्र 54 पता दौलतगंज झंडा चौक से 7 और 6 नग चाईनीज मांजा बेचते पकड़े गए आरोपी के विरूध धारा 188 भादवि का प्रकरण पृथक पृथक पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी अशोक पाटीदार थाना सेंट्रल कोतवाली के मार्गदर्शन में की गई जिसमें उप निरीक्षक अनुराधा लोधी ,सहायक उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर चौहान, आरक्षक 1539 राहुल ,आरक्षक रितेश की सराहनीय भूमिका रही ।