इंदौर: आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 65 के अंतर्गत भवन स्वामी लोकचंद पिता हुकुमचंद मेघानी भूखण्ड क्रमांक 3 सिंधु नगर इंदौर द्वारा निगम से प्राप्त G+3 की अनुमति एवं कमर्शियल कम रेसिडेंस की स्वीकृति के विपरीत तलघर निर्माण करने के साथ ही पूर्णता और अधिभोग प्रमाणपत्र के बगैर ही व्यवसायिक उपयोग करने पर भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।
विदित हो कि भूखण्ड क्रमांक सिंधु नगर इंदौर म.प्र. को निगम द्वारा भवन अनुज्ञा क्रमांक 4958/1MC/212/W65/2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा भूतल प्रथम तल द्वितीय तल निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। जिसमे भू-तल में 5.16.मी. X 7.45 मी. पर व्यवसायिक निर्माण हेतु जनरल शॉप एवं शेष भाग तथा प्रथम त द्वितीय तल पर आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृति दी गई थी।
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उपरोक्त वर्णित भवन मे स्वीकृति के विपरीत किये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र समय-समय पर लगातार जारी किए गए, जिसके भवन स्वामी द्वारा आज दिनांक तक न तो कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही सूचना पर के परिपालन में अवैधानिक निर्माण हटाया गया।
उल्लेखनीय है कि सदर स्थल के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत प्राप्त हुई है भवन निरीक्षक झोन क्रमांक 12 व भवन अधिकारी फोन 12 द्वारा दिनांक 10.06.2022 को भवन का निरीक्षण कर मापन किया गया। भवन अनुज्ञा स्वीकृति अनुसार बैक एम. ओ. एम. 3.05. M., साइड-1 एम. ओ. एस. 3:35. M एवं साइड – 2 एम. ओ. एस. 2.65 M छोड़ा जाना था किन्तु सम्पूर्ण भूखंड के समस्त G – 3 तलो पर दोनों साइड व बैक एम.ओ.एस. को सम्पूर्ण कवर कर निर्माण किया गया है। बेसमेंट का निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया है। स्थल पर किए गए निर्माण एवं भवन का उपयोग स्वीकृति के विपरीत सम्पूर्ण वाणिज्यिक पाया गया। उपरोक्त अनुसार आयुक्त के निर्देश के क्रम में निगम द्वारा आज उक्त भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।