पीएम पथ विक्रेता ऋण सहायता राशि पर समीक्षा बैठक, आयुक्त ने जारी किये दिशा-निर्देश

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इन्दौर, दिनांक 21 दिसम्बर 2020। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा प्रधानमंत्री पथ विके्रता आत्मनिर्भर निधी कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायी उत्थान हेतु दिये जा रहे 10 हजार ऋण सहायता राशि के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, उपायुक्त नरेन्द्र शर्मा, समस्त झोनल अधिकारी, युको बैंक, युनियर बैंक, सेन्टल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब व सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बैंको के प्रतिनिधिगण, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, झोनल इंचार्ज व अन्य उपस्थित थे।

आयुक्त पाल ने समीक्षा बैठक मेे प्रधानमंत्री पथ विके्रता योजना के तहत मुख्यमंत्री की मंशानुसार इंदौर शहर में इस योजना के 44 हजार पथ विके्रताओ को इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक को 10 हजार का बैंक के माध्यम से लोन दिलाया जाना है, जिसमें से निगम द्वारा 13 हजार पात्र हितग्राहियो को बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया गया है, शेष 31 हजार हितग्राहियो को ऋण उपलब्ध कराया जाना शेष है। इस संबंध में आयुक्त पाल द्वारा 2 जनवरी 2021 एवं 2 फरवरी 2021 तक लक्ष्य निर्धारित करते हुए, समस्त झोनल अधिकारियो व बैंक को लक्ष्यानुसार पात्र हितग्राहियो को लोन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये।

आयुक्त पाल ने समस्त झोनल अधिकारियो को झोनवार प्रधानमंत्री स्टीट वेंडर के पात्र हितग्राहियो को ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विस्तार से झोनवार समीक्षा करते हुए, निर्देश दिये कि हर वार्ड में वार्ड स्तरीय टीम बनाये जिनमें कर्मचारियो को नियुक्त कर जिसमें एक कर्मचारी एसआरए जनरेट बैंक तक पहुचाये तथा एक कर्मचारी प्राप्त एप्लीकेशन को आगे क्रियान्वित करे।  इसके साथ ही समीक्षा बैठक में उपस्थित विभिन्न बैंको के प्रतिनिधिगणो को अपने बैंक में लंबित ऋण के प्रकरणो का लक्ष्यानुसार निपटान करने के संबंध में आने वाली समस्याओ पर चर्चा करते हुए, शासन की महत्वाकांक्षी योजना का पात्र हितग्राहियो को लाभ मिले इस संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके साथ ही आयुक्त पाल ने समस्त झोनल अधिकारियो को निर्देश दिये कि 2 जनवरी 2021 के पूर्व निर्धारित लक्ष्यानुसार लंबित प्रकरणो के समाधान के लिये झोनल अधिकारी बैंक से सतत संपर्क बनाये रखे व आवश्यकतानुसार लगातार माॅनिटरिंग करे और बैंक प्रतिनिधिगणो से समन्वय कर पात्र हितग्राहियो को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करे।

विदित हो कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री पथ विके्रता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियो (स्ट्रीट वेंडर) को कार्यशील पुजी के रूप में बैंको के माध्यम से 10 हजार रूपये का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके ब्याज की राशि भारत सरकार व मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी।  इस योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 33 श्रेणी में पथ पर व्यवसाय करने वाले हितग्राहियो को योजना का लाभ दिया जाना है, जिसके लिये निकाय द्वारा निरंतर सर्वेक्षण किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंछित नही रहे।