राज बब्बर को हुई 26 साल पुराने केस में 2 साल की सजा, ये है पूरा मामला

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चर्चित फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने केस में 2 साल की सजा सुनाई है। राज बब्बर कांग्रेस के लीडर है साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चूके है। लेकिन अब पूर्व एक्टर और राजनेता राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाकर 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक राज बब्बर ने एक मतदान अधिकारी की पिटाई की थी और इसी मामले को लेकर 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज करवाई थी। हालाकि उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे।

दरअसल यह पूरा मामला 26 साल पुराना है। जब राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। उस समय पोलिंग ऑफिसर श्रीकृष्णा सिंह राणा ने 2 मई 1996 को वजीरगंज में राज बब्बर समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बताया गया कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ पोलिंग स्टेशम में घुसे और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार करते हुए उनके साथ जमकर मारपीट की और उनके समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। इस मारपीट के दौरान कई पोलिंग एजेंट को चोट आई थी।

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मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा की शिकायत में बताया गया कि 2 मई 1996 को मतदान केंद्र संख्या क्रमांक 192/103 के बूथ नंबर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान बूथ नंबर 192 पर वोट करने के लिए लोग नहीं पहुंचे तो वह उठकर खाना खाने के लिए बाहर जाने लगे। इतने में ही सपा प्रत्याशी के रूप में राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के अंदर घुस गए और फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाया।

हालाकि 23 मार्च 1996 में केस की विवेचना के बाद राज बब्बर के खिलाफ धारा 146, 332, 353, 504, 323,186 के तहत मुक़दमा दाखिल किया था। जिस पर कोर्ट ने आज की गुरुवार के दिन फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।