बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज FIR के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची NIA, अफसरों पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप

ravigoswami
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा एजेंसी के खिलाफ लगाए गए एफआईआर और आरोपों के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा, उच्च न्यायालय ने एनआईए को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।

एनआईए ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने भूपतिनगर घटना के बाद अपने अधिकारियों के खिलाफ की गई एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई आज 9 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट में होनी है।यह पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा इस सप्ताह भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में जांच एजेंसी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करने के बाद आया है, जिसमें एनआईए अधिकारियों पर अतिक्रमण और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।

एनआईए के वकील अरुण कुमार मोहंती ने कहा कि न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने दिन के अवकाश के बाद के सत्र में आवेदन दायर करने और अपनी अदालत में जाने की अनुमति दे दी। याचिका में एनआईए अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की गई है।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में एनआईए अधिकारियों की एक टीम पर उस समय हमला किया गया जब वे 2002 के बम विस्फोट मामले के संबंध में छापेमारी कर रहे थे। बम विस्फोट के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए टीम पर हमला किया गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

जबकि भूपतिनगर में एनआईए अधिकारियों की एक शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ मामला शुरू किया गया था, जिसमें उन पर चोरी और महिलाओं की विनम्रता को अपमानित करने का आरोप लगाया गया था।