देव उठावनी एकादशी से ही शादियों का सीजन शुरू ही जाता है। लेकिन इस साल शादी को लेकर कई नियम बनाए गए है। जिसका उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। जी हां इसका पहला केस सामने आया है। ये केस मेरठ का है। आपको बता दे, जहां सरकार ने शादी में मेहमानों की संख्या 100 और 200 रखी है वहीं सरकार की टीम भी शादियों में आए मेहमानों पर अपनी निगरानी रख रही है। इसका एक केस हाल ही में सामने आया है। जो उत्तरप्रदेश के मेरठ में हो रही एक शादी समारोह का है।
इस शादी में कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना परिवारवालों को भारी पड़ गया। क्योंकि यहां दूल्हा-दुल्हन के पिता के साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इस मामले को लेकर एएसपी कैंट ईरज राजा ने कहा कि शादी समारोह के दौरान बैंड वगैरह मिलाकर 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तीन 300 से 350 लोग पाए गए। लिहाज़ा ये कार्रवाई की गई है।
आपको बता दे, ये मामला मेरठ के लालकुर्ती स्थित बैजल भवन का है। यहां ना तो लोगों ने मास्क लगा रखे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। साथ ही यहां शादी में कोई सैनेटाइज़र की भी व्यवस्था भी नहीं थी। वहीं 300 की जगह यहां शादी में 350 लोग मौजूद थे। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुँच कर इस कार्यक्रम में विघ्न डाला और कार्यक्रम की वीडियो बना कर अफसरों को दे दी। जिसके बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।