इंदौर दिनांक 04 मार्च 2021: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के क्रम में शहर की सुंदरता के लिए निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर रंग रंगाई पुताई और पेंटिंग चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है तथा लोगो व संस्थानो द्वारा अपने विज्ञापन के लिए दीवारों पर बैनर, पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित स्थानो के अलावा अन्य स्थानो पर बैनर व पोस्टर लगाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
आयुक्त पाल द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त लता अग्रवाल एवं उनकी रिमूवल टीम को दिए गये है।
आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा निरीक्षण के दौरान इन्द्रपुरी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट एवं निगम के पोल पर सिविल जाॅब एमपीपीएससी से संबंधित शैक्षणिक संस्थान के विज्ञापन और पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब व गंदा करते हुआ पाए जाने पर ऐसे विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देश के क्रम में क्रम में रिमूवल सुपरवाइजर दिनेश जुनवाल द्वारा शैक्षणिक संस्थान जाॅब एमपीपीएससी द्वारा ग्रीन बेल्ट पर लगे पोल पर बैनर-फलेक्स टांगने पर संस्थान के मनीष वाजपेयी सुंदरम काॅम्पलेक्स टाॅवर चैराहा भंवरकुआ इंदौर के विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत थाना भंवरकुआं में एफ आई आर दर्ज कराई गई।