Indore: अखबार मालिक और संपादक पर लगा मानहानि का दावा, सामने आई बड़ी वजह

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Indore: शहर के प्रसिद्ध सांध्य दैनिक अखबार गुड इवनिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अखबार के मालिक राजीव धाम और तत्कालीन संपादक के खिलाफ पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार साल 2019 में ग्राम कम्पेल में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इस घटना को इंदौर से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक गुड इवनिंग ने प्रकाशित किया था.

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खबर प्रकाशित करते वक्त अखबार ने नाबालिग के नाम का भी जिक्र किया था. जिसका विरोध करते हुए जब पीड़िता ने समाचार पत्र के मालिक राजीव धाम और तत्कालीन संपादक से बात की तो डांट डपट कर उसे भगा दिया गया. खबर में नाम छपने की वजह से पीड़िता और परिवार की काफी बदनामी हुई, जिसके चलते उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा. अखबार मालिक और संपादक की दादागिरी इतनी थी कि उन्होंने खबर का खंडन भी नहीं किया. 3 साल तक पीड़िता और परिवार उनसे गुहार लगाता रहा लेकिन जब खबर का खंडन नहीं हुआ तो थाने में शिकायत दर्ज की. शिकायत पर पुलिस ने अखबार के मालिक और संपादक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया है.

मामला दर्ज होने के बाद गुड इवनिंग सांध्य दैनिक अखबार व प्रबंधन को मनघडंत और भ्रांमक खबर प्रकाशित करने पर 5 करोड की मानहानि का नोटिस दिया गया है.