इंदौर। नए वर्ष के जश्न को देखते हुए अवैध शराब व्यापार निगरानी रखने के लिए कलेक्टर इंदौर (Indore) के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के निर्देशन और कंट्रोलर डॉक्टर राजीव द्विवेदी के नेतृत्व में इंदौर आबकारी की कार्यवाही जारी है। वही आबकारी उपनिरीक्षक शालिनी सिंह द्वारा सूचना के आधार पर राऊ से तेजाजी नगर चौराहा क्षेत्र में घेराबंदी कर एक महिंद्रा पिकअप वाहन से 150 पेटी शराब जप्त की है। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर 150 पेटी मसाला मदिरा की पेटियां जप्त की गईं है।
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बताया जा रहा है कि, जप्त मदिरा 1350 बल्क लीटर है। जप्त मदिरा और वाहन का सम्मिलित बाज़ार मूल्य बारह लाख रुपए है। वहीं आरोपी जफर पठान निवासी दुर्गानगर छोटा बांगड़दा को मौके से गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915की धारा 34(1) क(2)के तहत कायम किया गया है। प्रकरण में आरक्षक मुकेश सतेज कोपरगांवकर सुरेश तरुण जाट की प्रमुख भमिका रही।
साथ ही आबकारी उपनिरीक्षक बी डी अहिरवार और रामटेके ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915की धारा 34(1) क(2)के तहत कायम किया गया।प्रकरण में आरक्षक मुकेश सतेज कोपरगांवकर सुरेश की प्रमुख और महत्वपूर्ण भमिका रही।