इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन तथा अवैध भण्डारण के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के अमले ने गत दिवस कार्रवाई करते हुये दो मामलों में 5 लाख रूपये से अधिक मूल्य की मदिरा वाहन एवं अन्य सामग्री जब्त की। संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के मार्गदर्शन में की गई है। आबकारी विभाग के नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुदगल और एडीईओ बी.के. वर्मा ने बताया कि गत दिवस रात लगभग 11 बजे गस्त के दौरान हातोद मार्ग पर शंका के आधार पर चार पहिया वाहन मारुति एस्प्रेसो क्रमांक एमपी 09 wg-5469 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 2 पेटी देशी शराब बरामद हुई। वाहन चालक गोलू चंदेल और उसके साथी अजय चंदेल निवासी रिजलई जिला इंदौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है। जब्त शराब एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है।
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इसके अलावा होटल /ढाबों एवं हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय करने वालो के विरुद्ध भी कार्यवाही करते हुए कुल 17 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत कायम किए गए। उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 79 पाव,विदेशी मदिरा के 21 पाव, 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 60 किलोग्राम महुआ लाहान एवं 02 किलोग्राम गीली भांग जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 30 हजार रूपये है। आबकारी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी है।