अब आसमान पर उड़ेंगी ड्रोन टैक्सियां, सरकार ने बनाया ये प्लान

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By Mohit DevkarPublished On: July 15, 2021

जम्मू-कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले के बाद केंद्र सरकार देश में ड्रोन की उड़ानों को रेगुलेट करने के लिए विस्तृत कानून लेकर आ रही है. केंद्र ने ड्रोन रूल्स 2021 का अपडेटेड मसौदा आज जारी कर दिया है. इस मसौदे पर आम लोगों की प्रतिक्रिया मांगी गई है.

उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट के अनुसार ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार ने कई मंजूरी कम कर दी है. इस मसौदे के अनुसार सरकार देश में ड्रोन उड़ान को विस्तार देना चाहती है. तो वहीं सुरक्षा के लिए जिओ फेंसिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी विशेषताएं लेकर सरकार आ रही है.

सरकार ने यूनिक ऑथोराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन का ऑथोराइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथोराइजेशन, ड्रोन पोर्ट ऑथोराइजेशन पर स्वीकृतियों से राहत दी है.

ड्रोन लाइसेंस के लिए फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 6 कर दी गई है. अब हवाई अड्डों के आस पास के दायरे में येलो जोन को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है. मतलब अब एयरपोर्ट के आसपास ज्यादा एरिया में ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे.