संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर एस.के. मुदगल द्वारा बताया गया है कि इंदौर विकास योजना 2021 के वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 79 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांका 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन 1 अक्टूबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किये, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।
must read: बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जज, क्या अब जज भी होंगे Made in China ?
उक्त अधिनियम की धारा 15 (3) के अधीन इंदौर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का तदनुसार सम्यक रूप से 31 दिसम्बर 2021 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर लिया गया है। उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए अंगीकृत मानचित्र की प्रति 31 दिसम्बर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, आयुक्त नगर पालिका निगम कार्यालय, जिला पंचायत इंदौर, नगर पालिका सांवेर, देपालपुर, हातोद एवं राऊ तथा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।