सिनेमा हॉल पर संकट बरकरार, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन्स

Akanksha
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नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की गति में फिरसे तेजी आ गई है। जिसके चलते बुधवार को गृह मंत्रालय ने कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए ने दिशानिर्देश किये है। जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने होंगे, साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना भी अनिवार्य होगा।

वही, बड़ी बात तो ये है कि, अब राज्यों को लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि, निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी, और 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

बता दे कि, नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। वही, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है।

साथ ही यह दिशानिर्देश सभी स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। वही, सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

बता दें कि गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे।