अंतिम मेगा लोक अदालत का नागरिक ले फायदा..

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उज्जैन : मेगा लोक अदालत के अवसर पर उज्जैन के कम्युनिटी रेडियो ,रेडियो दस्तक 90.8 एफ एम द्वारा 9 दिसंबर को शाम 5.30 बजे उज्जैन के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एन पी सिंह का विशेष इंटरव्यू प्रसारित किया जा रहा है। इस इंटरव्यू के माध्यम से रेडियो दस्तक द्वारा उज्जैन के समस्त नागरिकों को और समुदाय को जागरूक किया जा रहा है कि वे 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। क्योंकि वर्ष की इस अंतिम लोक अदालत में राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण करवाया जाएगा।

रेडियो दस्तक के इस इंटरव्यू में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोक अदालत से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान करेंगे। जिसका लाभ लेकर श्रोतागण अपने सभी प्रकार के जैसे दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण ,भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण ,श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जनउपयोगी लोक अदालत जैसे समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण बैंक रिकवरी, बिजली एवं जल कर ,संपत्ति कर संबंधित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह और समझौते के माध्यम से कर सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन पी सिंह के इस विशेष इंटरव्यू का प्रसारण दिनांक 9 दिसंबर गुरुवार को शाम 5:30 बजे और पुनः प्रसारण 10 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे पर किया जाएगा । उज्जैन के सभी नागरिक रेडियो दस्तक के इस इंटरव्यू को सुनकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इंटरव्यू के माध्यम से श्री एन पी सिंह ने जानकारी दी कि इस वर्ष की अन्तिम लोक अदालत 11 दिसम्बर को आयोजित हो रही है जिसमें 41 खण्डपीठों का गठन किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एनपी सिंह द्वारा पक्षकारों रेडियो दस्तक के माध्यम से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लम्बित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करवायें।

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने श्रोताओं को बताया कि प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर प्रीसीटिंग की कार्यवाही प्रतिदिन की जा रही है।उन्होंने जन-सामान्य से अपील की है कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री एनपी सिंह ने विशेष रूप से बताया कि इन मामलों को लोक अदालत में निपटाया जाता है तो अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदण्ड में विशेष छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार जल कर, सम्पत्ति कर एवं विद्युत चोरी के मामले में भी निर्धारित छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा।

रेडियो दस्तक सुन रहे श्रोताओं को प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के बारे में जानकारी देते हुए एन पी सिंह ने बताया कि प्री लिटिगेशन प्रकरण वह प्रकरण होते हैं जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ऐसे मामलों में संबंधित विभाग के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं जिस पर विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई की जाती है और दोनों पक्षों की सहमति बनने पर मामले का लोक अदालत में निराकरण हो जाता है।

साथी से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए श्री एन पी सिंह ने कहा कि इस प्रक्रिया में पक्षकारों को न्यायालय की लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है और आवेदक को कोई कोर्ट फीस या अन्य मुकदमे संबंधी खर्च नहीं लगाना पड़ता है जिसका फायदा अनावेदक को मिलता है और न्यायालय पर मुकदमे का बोझ कम होने से अन्य मामलों की सुनवाई जल्दी करने में सुविधा मिलती है। लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित वही मामले रखे जाते हैं जिनको कानून में राजीनामा योग्य बताया गया है।

श्री एस पी सिंह द्वारा रेडियो दस्तक के श्रोताओं को इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया गया कि किस प्रकार के मामले लोक अदालत में रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित, दीवानी ,फौजदारी ,चेक बाउंस, राजस्व, विद्युत चोरी, पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, दावा आदि के अलावा अन्य सभी प्रकार के मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।

लोक अदालत में मामलों को किस प्रकार रखा जाता है उसके बारे में जानकारी देते हुए एन पी सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति लोक अदालत ने अपना मामला रखना चाहता है वह संबंधित न्यायालय में जाकर मौखिक या लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपना मामला लोक अदालत में रखवा सकता है।

अंत में श्री सिंह ने रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी श्रोताओं उज्जैन वासियों से यह अपील की कि सभी नागरिक अपने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत मैं समझौता कर स्वयं के धन और समय की बर्बादी से बचें।

रेडियो दस्तक द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह के इस विशेष इंटरव्यू का प्रसारण दिनांक 9 दिसंबर गुरुवार को शाम 5:30 बजे और पुनः प्रसारण 10 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे पर किया जाएगा । उज्जैन के सभी नागरिक रेडियो दस्तक के इस इंटरव्यू को सुनकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।