दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों के लिए अलर्ट: 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

CAQM का बड़ा फैसला, दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और सोनीपत में लागू होगी 'नो फ्यूल पॉलिसी'

Dilip Mishra
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दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों के लिए अलर्ट: 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

CAQM का बड़ा फैसला, दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और सोनीपत में लागू होगी ‘नो फ्यूल पॉलिसी’

दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में पुरानी (End-of-Life) गाड़ियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली-एनसीआर में ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह फैसला मंगलवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की मांग को मानते हुए ‘नो फ्यूल फॉर ईओएल व्हीकल्स’ पॉलिसी को अब पूरे एनसीआर में एकसाथ लागू किया जाएगा।

31 अक्टूबर तक मिलेगा ईंधन, फिर पंपों पर लग जाएगा प्रतिबंध

CAQM के फैसले के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2025 तक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा, लेकिन 1 नवंबर से सभी पेट्रोल पंपों पर ऐसी गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह नियम दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), गुरुग्राम और सोनीपत में एकसमान रूप से लागू किया जाएगा।

दिल्ली सरकार की मांग को मिली मंजूरी

बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से पर्यावरण विभाग के सचिव ने दलील दी कि यदि यह नीति सिर्फ दिल्ली में लागू होती है तो पड़ोसी राज्यों की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल-डीजल भरवा कर लौट जाएंगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण का मकसद विफल हो जाएगा। इसपर CAQM ने सहमति जताते हुए आदेश को NCR के प्रमुख जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया।

ANPR कैमरा तकनीक बनी थी बाधा

दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि राजधानी के कई पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे तकनीकी रूप से पूरी तरह कारगर नहीं हैं। इस वजह से EoL गाड़ियों की पहचान में दिक्कत आ रही थी। इसी कारण तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी गई थी, जिसे CAQM ने स्वीकार कर लिया। CAQM ने यह स्पष्ट किया है कि ‘नो फ्यूल पॉलिसी’ वापस नहीं ली गई है, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में दिल्ली सरकार को तकनीकी सुधारों को पूरा करना होगा।

प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में अहम कदम

यह निर्णय दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसे सख्ती से लागू किया गया तो यह सर्दियों में वायु गुणवत्ता सुधारने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब 1 नवंबर से यदि आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन अवधि पार कर चुकी है या EoL कैटेगरी में आती है, तो उसे पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा — चाहे वह दिल्ली में हो या नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या सोनीपत में।