इंदौर 22 अक्टूबर, 2020
इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उप चुनाव के लिये गठित मतदान दलों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार मतदान दलों के लिये प्रतिदिन प्रशिक्षण संबंधी परीक्षा आयोजित की जा रही है। उत्तीर्ण मतदान दलों को ही मतदान के लिये भेजा जायेगा। ऐसे मतदान दल जिनका एक भी सदस्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाया है उन्हें दल सहित पुन: प्रशिक्षण लेना होगा। अनुत्तीर्ण सदस्यों के लिये 24 अक्टूबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर नरेन्द्रनाथ पाण्डे ने बताया कि 24 अक्टूबर तक मतदान दलों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन मतदान दलों के लिये कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। अनुउत्तीर्ण दलों को पुन: प्रशिक्षण लेना होगा। पाण्डे ने बताया कि मतदान दलों के लिये मतदान प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण में दी गई जानकारी पर आधारित परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिये 25 प्रश्नों का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें 20 वस्तुनिष्ठ तथा पांच लघु उत्तर श्रेणी के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के एक-एक अंक रखें गये है। इस तरह पूरा प्रश्न पत्र 25 अंकों का हैं। इसमें उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 13 अंक रखें गये है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन सभी साढ़े पांच सौ से अधिक मतदान कर्मियों ने परीक्षा दी और वे सभी उत्तीर्ण हो गये। पहले दिन न्यूनतम 17 अंक तथा अधिकतम 23 अंक मतदान कर्मियों को मिले। प्रश्न पत्र में मतदान की प्रक्रिया, ईवीएम का संचालन, मॉक पोल, टेंडर वोट, निर्वाचन संबंधी नये दिशा-निर्देश, मतदान कर्मियों के अधिकार कर्तव्य आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे है।
पाण्डे ने बताया कि चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था। आज 140 मतदान दलों के 560 मतदान कर्मियों को कोरोना के चलते सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से मतदान के तौर-तरीके बताये गये। साथ ही उन्हें इलेक्ट्रानिक वोटिंग (ईवीएम) के संचालन का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें उनके अधिकार, कर्तव्य और निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण स्थल पर कोरोना से बचाव के एहतियात के रूप में विशेष प्रबंध किये गये है। प्रशिक्षण स्थल अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय के पूरे परिसर को सुबह नगर निगम की टीम द्वारा साफ-सफाई करायी जा रही है। साथ ही पूरे परिसर को सेनेटाईज किया जा रहा है। हर दो से तीन कमरों के बीच सेनेटाइजर की मशीन लगाई गई है। इसके अलावा मतदान कर्मियों के बुखार का पता करने के लिये थर्मलगन की व्यवस्था भी है। जहां एक और मतदान कर्मियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं दूसरी और मतदान वाले दिन मतदाताओं को भी सुरक्षित वातावरण देने के लिये मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली विशेष व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जा रहा है।
सांवेर में निर्वाचन की शुचिता तथा निष्पक्षता बनाये रखने के लिये गठित दलों द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही
साढ़े 76 लाख रूपये से अधिक की नगदी और 87 लाख रूपये से अधिक की मदिरा और वाहन जप्त
इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में निर्वाचन की शुचिता तथा निष्पक्षता बनाये रखने के लिये गठित दलों द्वारा 24X7 सतत निगरानी रखी जा रही है। इन दलों द्वारा प्रभावी कार्यवाही भी हो रही है। अभी तक इन दलों द्वारा साढ़े 76 लाख रूपये से अधिक की नगदी और 87 लाख रूपये से अधिक की मदिरा और वाहन जप्त किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सांवेर विधानसभा के उप चुनाव हेतु खर्च पर निगरानी रखने के लिए 25 स्टेटिक सर्विलांस टीम, 25 फ्लाइंग स्क्वाड टीम तथा 25 वीडियो सर्विलेंस टीम का गठन किया गया है। उक्त टीमे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में सतत निगरानी कर रही हैं । निगरानी दलों द्वारा लगातार कार्रवाई में पुलिस ने गत 05 अक्टूबर 2020 को सिल्वर मॉल में 10 लाख 26 हजार रूपये जप्त किए। गत 06 अक्टूबर 2020 को एसडीम के निर्देशन में खुड़ैल क्षेत्र में स्टैटिक सर्विलेंस टीम द्वारा 10 लाख रुपए की राशि जप्त की गई। निरंतर कार्रवाई करते हुए 07 अक्टूबर 2020 को स्टैटिक सर्विलेंस टीम द्वारा अरविंदो नाके पर 50 लाख 89 हजार 500 की राशि जप्त की गई।
एडीएम श्री अजयदेव शर्मा ने बताया है कि गत 21 अक्टूबर 2020 को एस.डी.एम. श्री रवीश श्रीवास्तव के निर्देशन में फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा 5 लाख 50 हजार की राशि जप्त की गई । सांवेर विधानसभा क्षेत्र को व्यय संवेदनशील घोषित किया गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सतत कार्यवाही की जा रही है। अभी तक कुल 76 लाख 65 हजार 500 रूपये की नकद राशि जप्त की जा चुकी है। मदिरा जप्ती के संबंध में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक 15 हजार 276 लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 54 लाख रूपये है तथा 17 वाहन जप्त किए गए जिनका मूल्य 33 लाख रूपये है।
इंदौर जिले में बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों के मतदान का सिलसिला हुआ शुरू
इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिये बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों के मतदान का सिलसिला आज से प्रारंभ हो गया है। यह कार्य आगामी 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस तरह के चिन्हित मतदाताओं से घर-घर जाकर मतदान कराया जा रहा। डाक मतपत्र के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना से पीड़ित मरीजों सहित कुल 2 हजार 128 मतदाता मतदान करेंगे।
डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया के दौरान मतदान की गोपनीयता, निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतदाता निर्भिक होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कर सकें इसके लिये सभी जरूरी प्रबंध किये गये है। डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप करायी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये है। बताया गया कि इसके लिये 60 दलों का गठन किया गया है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये है। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जिस मतदाता के निवास पर मतदान कराया जा रहा है वहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की तैनाती भी की जा रही है।
बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोविड के मरीज एक्टिव पॉजिटिव एवं सस्पेक्टेड मतदाता को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है। मतदान के संबंध में रूटचार्ट तैयार कर अभ्यर्थियों को पृथक से जानकारी दी गई है। यदि अभ्यर्थी चाहे तो इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, गठित दलों द्वारा की जा रही पोस्टल बैलेट मतदान कार्य में हस्तक्षेप किए बगैर इस प्रक्रिया की निगरानी कर सकते है।
प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार सांवेर विधान सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले मतदाता के घर में सामान्य तौर पर निवास करने वाले परिवार के व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतदान के निर्धारित दिनांक को निवास नहीं कर सकता है और ना ही मौजूद रह सकता है। अगर कोई रिश्तेदार किसी घर में बाहर से आया हो तब उसे भी उक्त मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान घर से बाहर रहना होगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले मतदाता, डाक मतपत्र पर मत अंकित करते समय मत की गोपनियता बनाये रखेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि (बीएलए सहित) मतदान की प्रक्रिया पर दूर से नजर रख सकेंगे, किन्तु वे मतदाता के आवास के अन्दर नहीं जा सकेंगे। प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते है। अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से मतदाता के मतांकन की प्रक्रिया को प्रभावित अथवा बाधित नहीं करेंगे। बीएलओ केवल घर बताने जायेंगे, कोई घर के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।