अनुष्का शर्मा ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, सेल्स टैक्स विभाग को दी चुनौती

Simran Vaidya
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बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं, लेकिन इस बार वह अपनी किसी मूवी की वजह से नहीं, बल्कि सेल्स टैक्स विभाग को चुनौती के कारण से खबरों में हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने हाई कोर्ट में विभाग की कार्रवाई को चैलेंज देते हुए याचिका दाखिल की है. आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही सेल्स टैक्स विभाग ने 2012-2013 और 2013-2014 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए अनुष्का के विरुद्ध नोटिस जारी किए थे.

3 हफ्तों के भीतर सेल्स टैक्स विभाग को देना होगा जवाब

अब जज अभय आहूजा और नितिन जामदार ने अनुष्का के अगेंस्ट चल रहे इस केस पर सेल्स टैक्स विभाग को उत्तर देने की अपील की है. अनुष्का ने विभाग से उनके अगेंस्ट जारी नोटिस को कैंसल करने की अपील की है. अनुष्का ने इससे पूर्व 2012 और 2016 में भी याचिका दायर करवाई थी. अब उन्होंने फिर से पिछले सप्ताह नई याचिका दायर की है. इस मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई की जाएगी. वहीं, सेल्स टैक्स विभाग को इस याचिका का जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का वक़्त दिया गया है.

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अनुष्का शर्मा ने पेश की ये दलीलें

अपनी याचिका में अनुष्का शर्मा ने दलील दी है कि उन पर जो टैक्स लगा है वो फिल्म एक्ट्रेस होने के लिए नहीं, बल्कि अवॉर्ड फंक्शन्स में एंकरिंग और प्रोडक्ट इंडोर्समेंट के लिए लगाया गया है. ऐसे में उनके खिलाफ 2012-13 में 1.2 करोड़ रुपये और उसके अगले वर्ष 1.6 करोड़ रुपये के टैक्स का नोटिस जारी किया है.

2022 में कोर्ट ने अनुष्का को लगाई थी डांट

गौरतलब है कि इस केस की पिछली सुनवाई में मतलब 2022 में कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को तेज़ स्वर में फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि टैक्स कंसल्टेंट के द्धारा दायर याचिका को न तो एक्ट्रेस ने कभी खुद सुना और न ही देखा है. अदालत में अनुष्का के वकील से यह भी पूछा गया है कि एक्ट्रेस क्यों खुद याचिका दायर नहीं कर सकतीं। कोर्ट की इस फटकार के बाद अनुष्का ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया और अब फिर से खुद नई याचिका दायर की है.