अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड को लेकर नियम तय है। ऐसे व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या फिर सरेंडर करना होता है। अगर आपके किसी अपने का निधन हो गया है, और आप उसके पैन कार्ड को वापस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक खत लिखना होता है। खत में आपको वापस करने की असल वजह बतानी होती है। इसके बाद आपको मृत व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पैन नंबर के साथ ही उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर पैन कार्ड को रिटर्न करना होता है।अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो ऐसे शख्स का पैन कार्ड तुरंत रिटर्न करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन कार्ड का इस्तेमाल कई वित्तीय कामों से जुड़ा होता है। इसलिए पहले ये सारे काम करवा लें, और उसके बाद ही इसे वापस करना बेहतर विकल्प हो सकता है।