किसी की मृत्यु के बाद पैन कार्ड का करवा ले ये काम, जानिए क्या है नियम

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 आपके पास कई तरह के दस्तावेज होंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से करते रहते होंगे। जैसे- आपका पैन कार्ड। दरअसल, पैन कार्ड को बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके न होने पर कई तरह के काम अटक जाते हैं। खासतौर पर पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन देन में, बैंक में खाता खुलवाने में, लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड बनवाने में आदि कामों में जरूरत पड़ती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसे संभालकर रखा जाए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो फिर उसके पैन कार्ड का क्या होगा? आखिर मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का क्या करना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन चलिए इससे जुड़े नियम के बारे में जानते हैं।

 

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अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड को लेकर नियम तय है। ऐसे व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या फिर सरेंडर करना होता है। अगर आपके किसी अपने का निधन हो गया है, और आप उसके पैन कार्ड को वापस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक खत लिखना होता है। खत में आपको वापस करने की असल वजह बतानी होती है। इसके बाद आपको मृत व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पैन नंबर के साथ ही उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर पैन कार्ड को रिटर्न करना होता है।अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो ऐसे शख्स का पैन कार्ड तुरंत रिटर्न करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन कार्ड का इस्तेमाल कई वित्तीय कामों से जुड़ा होता है। इसलिए पहले ये सारे काम करवा लें, और उसके बाद ही इसे वापस करना बेहतर विकल्प हो सकता है।