इंदौर 6 दिसम्बर, 2021
लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह समझौते से त्वरित निराकरण के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 11 दिसम्बर 2021 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल के निर्देशन में आयोजित होगी।
शनिवार को आयोजित की जाने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामलें एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/ बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है ।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव श्री बी. के. द्विवेदी द्वारा बताया गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित लगभग 960 प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु चिन्हित किया गया है । इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन पक्षकार हैं, ऐसे रिट पिटीशन (ट्रांसफर, पेंशन एवं सस्पेंशन) प्रकरणों की सूची अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर को प्रेषित करते हुए प्रकरणों का चयन कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराये। इसके लिये उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी. रजिस्ट्रार, ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम.), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु आवेदन / सूचना दी जा सकती है।