MP Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 नवंबर को मतदान होने हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। इन सबके बीच कलेक्टर इलैया राजा टी ने सभी औद्योगिक संस्थानों को सख्त चेतावनी देते हुए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने की बात कही है।
17 नवंबर यानी मतदान के दिन किसी संस्था, फैक्ट्री, कारखाने अथवा ऐसे संस्थान जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारी कार्यरत हैं। वहां मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं दिए जाने पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, कि ऐसे संस्थानों में फ्लाइंग स्क्वॉड के माध्यम से कल रेंडम चेकिंग की जाएगी। यदि यह पाया गया कि कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं दिया गया है, तो ऐसे संस्थानों के मालिकों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज भी कराई जाएगी और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट तथा अन्य संगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।