लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को एक साल की सजा सुनाई है। इसकी के साथ 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Nand Gopal Gupta Nandi) दो धाराओं आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए हैं। यह फैसला जिला न्यायालय की विशेष न्यायालय ने सुनाया है। आईपीसी की धारा 147 में एक साल और पांच हजार जुर्माने की सुनाई सजा गई जबकि आईपीसी की धारा 323 में छह माह की सजा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
Also Read – प्रदीप मिश्रा ने बागेश्वर धाम के समर्थन में दिया बड़ा बयान, कहा- बच्चा-बच्चा खड़ा है आपके साथ
बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आरोप लगा था कि उनके समर्थकों द्वारा तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करवाया गया। नंदी को सजा मिलने के बावजूद जेल नहीं जाना होगा। दोषी करार दिए जाने और सजा के एलान के बावजूद मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता (assembly membership) नहीं जाएगी।
क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है। कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है। अभी तक कोर्ट के इस आदेश पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Nand Gopal Gupta Nandi) की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बीजेपी ने भी मामले पर चुप्पी साध रखी है।