रतलाम में आखिर क्यों लागू हुई धारा 144

Shraddha Pancholi
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने जारी आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करें कई मुद्दों पर संगठन के प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धरना व ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग, अनुमति के बिना पाण्डाल का निर्माण करना, किसी के प्रकार के अस्त्र- शस्त्र, धारण करने एवं प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया के जरिए किसी के विरुद्ध मैसेज, पोस्ट व चित्र पर टिप्पणी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दे कि रतलाम में सोमवार को जयस संगठन के आंदोलन के पहले प्रशासन जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय मे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो। एसको लेकर समूह संस्था एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी किसी प्रकार के धारदार हथियार, अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा, राड आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान यह भी निर्देश दिए है कि कोई भी संस्था व्यक्ति या समूह कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक आयोजन करने पर रोक लगा दी है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी है। सभी को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण नियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

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धारा 144 के तहत किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु पांडव पर टेंट का निर्माण करने पर भी रोक लगाई गई है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति संस्था समूह कोई भी धरना प्रदर्शन या जुलूस, रैली नहीं निकालने के निर्देश दिए है। पेट्रोल, केरोसिन ज्वलनशील पदार्थ आदि को अपने समीप नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पटाखे विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सड़क रोड रास्ते हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं हो इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए है।