इंदौर : पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में संपत्ति संबंधी वारदातों, स्नैचिंग तथा लूट संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) गुरू प्रसाद पाराशर को इंदौर शहर में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने घटनाओं की पतारसी कर ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपियों पर कार्यवाही हेतु अपराध शाखा की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी अनुक्रम मे क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति सस्ते दामो पर मोबाइल बेचने के लिये ग्राहक की तलाश मे है। मुखबिर द्वारा बताये स्थान से क्राइम ब्रांच व थाना भवरकुआ द्वारा संयुक्त कारवाही कर आरोपियों को घेराबंदी पकडा व नाम पता पुछने पर नाम आरोपी (1).आशीष कोशल निवासी इंदौर (2).सुमित वर्मा निवासी इंदौर, (3). सुमित उर्फ बाबू बनर्जी निवासी इंदौर का होना बताया ।
आरोपियों के पास से मिले मोबाइल के संबंध मे बिल पूछते नही होना बताया। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा भवरकुआ क्षेत्र के विद्यानगर मेन रोड पर फरियादी के हाथो से झपट्टा मारकर मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके संबंध में फरियादी के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना भवरकुआ पर धारा 382, 34 का अपराध पहले से पंजीबद्ध कराया गया था।
आरोपियो के पास मिले मोबाइल के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा मोटर साइकिल से पीछे से आकर राह चलते व्यक्तियों के मोबाइल स्नेचिंग की अन्य 04 वारदात करना भी कबूला, जिसमे ट्रांसपोर्ट नगर एप्पल हॉस्पिटल के पास से व्यक्ति के हाथो से मोबाइल स्नेचिंग करना एवं तीन बार लोहामंडी पेट्रोलपंप के पास से राह चलते व्यक्ति के हाथो से मोबाइल स्नेचिंग करना कबूला है। आरोपियों द्वारा मोबाइल स्नेचिंग की वारदात का मशरूका बरामदगी सहित अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही एवं विवेचना पुलिस थाना भवारकुआ द्वारा की जा रही है।