नई दिल्ली। आपको साल 2019 का उन्नाव रेप कांड तो याद ही होगा। वहीं अब उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि, साल 2019 में जब उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी। तब एक ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें लड़की अपनी दो मौसी और वकील के साथ यात्रा कर रही थी। इस हादसे में पीड़िता की एक मौसी की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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वहीं फैसले में कोर्ट ने कहा कि, आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में कोई सबूत नहीं मिले हैं। अदालत चार आरोपियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ कोर्ट 21 दिसंबर को आरोप तय करेगी।
उल्लेखनीय है कि उन्नाव में एक युवती से रेप के मामले में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा कुलदीप सेंगर पर पीड़िता के परिवार के तीन लोगों की हत्या कराने का आरोप भी लगा था। इसमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे।