खुला मसाला बेचने पर फर्म के प्रभारी पर गिरी गाज, 25 लाख के खाद्य पदार्थ जप्त

Akanksha
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इंदौर 03 अक्टूबर, 2021
कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में जिले में मिलावटखोरी के विरूद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गत दिवस मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत क्राइम ब्रांच इंदौर की सूचना के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा ग्राम अहिर खेड़ी स्थित पारस मसाला उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर के प्रभारी श्री ओम प्रकाश गुजरा उपस्थित पाए गए । प्रभारी ने जानकारी दी कि फर्म के प्रोपराइटर पारस मुकाती है जो कि वर्तमान में उपस्थित नहीं है। परिसर में खाद्य पदार्थ मसालों का पिसाई का कार्य किया जा रहा था ।

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परिसर में कुछ मसाले सीधे फर्श के संपर्क में रखे पाए गए तथा बिना पैकिंग के मसाले भी पाये गये। परिसर में मसाले खुले रुप में ही भंडारित किये जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार पिसे हुए मसालों का खुले रुप में विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। परिसर में पिसाई किए जा रहे एवं मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ संग्रहित रखे खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च खड़ी एवं धनिया पाउडर के नमूने जांच हेतु लिए गए।

इसी के साथ सभी खाद्य पदार्थों के शेष 18 हजार किलो का स्टॉक जिनका बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रूपये हैं को नियमानुसार जब्त कर प्रभारी की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण एवं प्रतिबंधित खुले मसाले के विक्रय करने पर फर्म संचालक एवं प्रभारी के विरुद्ध धारा 269, 272, 273 के अंतर्गतथाना द्वारकापुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई।