Udaipur में Railway Bridge पर हुआ Blast था आतंकी साजिश, Super Power 90 Detonators का किया गया था इस्तेमाल

Author Picture
By Shivani RathorePublished On: November 14, 2022

उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलंबूर रोड़ पर पर बने ओढ़ा रेलवे पु​ल पर बीते शनिवार शाम 7 बजे के लगभग एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां के नजारे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोगों ने देखा की पटरियां उखड़ी पड़ी है और साथ ही घटना स्थल पर विस्फोटक और अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी पाई जा रही हैं। अब राजस्थान पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच करने पर इस घटना के आतंकी कनेक्शन की जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान की उदयपुर पुलिस के अनुसार इस विस्फोट का उद्देश्य शांति भंग करना और दहशत फैलाना हो सकता है और साथ ही किसी बड़े आतंकी गिरोह का भी इस विस्फोट के पीछे हाथ हो सकता है।Udaipur में Railway Bridge पर हुआ Blast था आतंकी साजिश, Super Power 90 Detonators का किया गया था इस्तेमाल

Also Read-7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, बड़े हुए Fitment Factor का जल्द मिल सकता है लाभ

सुपर पावर 90 डेटोनेटर्स का किया गया था इस्तेमालUdaipur में Railway Bridge पर हुआ Blast था आतंकी साजिश, Super Power 90 Detonators का किया गया था इस्तेमाल

उदयपुर पुलिस ने रेलवे ब्रिज पर हुए इस विस्फोट को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे किया हैं। दरअसल अज्ञात आतंकियों के द्वारा इस रेलवे ब्रिज विस्फोट में जिस विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया है, वो कोई सामान्य विस्फोटक नहीं बल्कि बाकायदा सुपर पावर 90 डेटोनेटर्स है, जिसका उपयोग बड़ी बड़ी इमारतों और पहाड़ों को गिराने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को उत्तरप्रदेश के नोएडा में सुपरटेक कंपनी के ट्वीन टावर्स को गिराने के लिए
सुपर पावर 90 डेटोनेटर्स का ही उपयोग किया गया था।

Also Read-WhatsApp लाने की तैयारी में है एक नया फीचर ‘मल्टी डिवाइस सपोर्ट’, एक अकाउंट चल सकेगा दो फोन में

इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला

उदयपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस ने रेलवे ब्रिज पर हुए इस विस्फोट के लिए अज्ञात आरोपियों पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) कानून की धारा 16 (Punishment for terrorist act) और धारा 18 (committing or intending terrorist act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, और आईपीसी की धारा 150,151 और 285 के अंतर्गत भी केस दर्ज किया गया है।