इंदौर: मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशों के अनुपालन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इंदौर शहर में पाए गए कोरोना संक्रमित केस के आधार पर 8 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। उक्त आठ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया में विजय नगर, सुदामा नगर, सुखलिया, नंदा नगर, खजराना, राजेंद्र नगर, स्कीम नंबर 78 एवं महालक्ष्मी नगर शामिल है।
कलेक्टर सिंह द्वारा जारी किए गए आदेशों के परिपालन में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल भी गठित किए गए हैं। जिसके तहत माइक्रो कंटेनमेंट एरिया विजय नगर, महालक्ष्मी नगर, स्कीम नंबर 78 एवं खजराना में अपर कलेक्टर आर एस मंडलोई, सुदामा नगर में प्रतुल सिन्हा, सुखलिया, राजेंद्र नगर एवं नंदा नगर में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को इंसीडेंट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्त किये गये सभी इंसीडेंट कमांडर गठित किये गये दल में शामिल राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया का नियमित रूप से सर्विलेंस करेंगे।
कलेक्टर सिंह द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार संक्रमण की रोकथाम हेतु माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन सीमित रहेगा एवं चिकित्सकीय तथा आपातकालीन आवाजाही जारी रहेगी। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा गठित दल सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखिलेश उपाध्याय द्वारा उक्त सभी क्षेत्रों का सेनिटाइजेशन किया जायेगा। समस्त वार्ड वार फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एपिसेंटर का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन एवं निकट संपर्क को क्वारेंटाइन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। माइक्रो कन्टनमेंट एरिया की समयावधि 7 दिवस रहेगी।