इंदौर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र सांवेर में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधी व्यवस्थाओं एवं प्रतिरोध उपायों की निगरानी हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
खुरासिया समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने मॉक पोल की जानकारी हेतु दलों का गठन, मतदान दलों के पहुंचने की रिपोर्ट प्राप्त करना तथा मतदान का प्रतिशत रिपोर्ट प्रति दो-दो घंटे में चुनाव आयोग को प्रेषित करने के लिये सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विष्णुप्रताप सिंह राठौर को नोडल अधिकारी और अपर कलेक्टर श्रीमती कीर्ति खुरासिया को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त नोडल अधिकारी सौंपे गये दायित्वों के लिये समन्वयकर्ता अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कम्युनिकेशन प्लान संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था एवं कार्यों के लिये उत्तरदायी रहेंगे।
इंदौर जिले में बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों को मतदान के लिये विशेष सुविधाएं
इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिये बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों को मतदान के लिये विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह के चिन्हित मतदाताओं से घर-घर जाकर मतदान कराया जायेगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने की यह प्रक्रिया आज 22 अक्टूबर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी। इसके तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना से पीड़ित मरीजों सहित कुल 2 हजार 128 मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करेंगे।
यह प्रक्रिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह के निर्देशन में की जा रही है। बताया गया कि इसके लिये 60 दलों का गठन किया गया है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी रहेंगे। मतदान की गोपनियता बनाये रखने के लिये भी प्रबंध किये गये है। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोविड के मरीज एक्टिव पॉजिटिव एवं सस्पेक्टेड मतदाता को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 09 अक्टूबर 2020 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक उक्त तरह के मतदाताओं से सहमति फार्म घर-घर जाकर भराये गये थे। डिप्टी कलेक्टर अंशुल खरे ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के एक हजार 483 मतदाताओं ने अपनी सहमति दी। इसी तरह 637 दिव्यांग तथा कोविड प्रभावित तथा संदिग्ध मरीजों में से 08 मतदाताओं ने अपनी सहमति दी। इस प्रकार कुल 2 हजार 128 मतदाताओं के द्वारा डाक मतपत्र के आधार पर मतदान की सहमति दी गई। ऐसे मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु 60 दलों का गठन किया गया है। कोरोना मरीजों से मतदान के लिये अलग से दल बनाया गया है। इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ आदि को रखा गया है। उक्त दल मतदान कराने की प्रक्रिया सपन्न करायेंगे, जिसका रूटचार्ट तैयार कर अभ्यर्थियों को पृथक से अवगत कराया गया है। यदि अभ्यर्थी चाहे तो इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, गठित दलों द्वारा की जा रही पोस्टल बैलेट मतदान कार्य में हस्तक्षेप किए बगैर इस प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे।
डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की गोपनियता और प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा उप चुनाव के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के संबंध में और मतदान की गोपनियता रखने के लिये धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है।
जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। सांवेर विधानसभा उप चुनाव-2020 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निर्धारित फार्म 12-डी जमा करने वाले 80 वर्ष आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, कोविड प्रभावित एवं संदिग्ध मतदाता को फील्ड टीम द्वारा डाक मतपत्र का वितरण एवं पात्र मतदाता द्वारा मतदान पश्चात् डाक मतपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को प्रदूषित होने से बचाने के लिए व स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि उक्त प्रक्रिया में मत अंकित करते समय मत की गोपनियता बनाये रखने हेतु कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित न रहें। इसके लिये मनीष सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विभिन्न प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किये है। इसके अनुसार सांवेर विधान सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले मतदाता के घर में सामान्य तौर पर निवास करने वाले परिवार के व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतदान के निर्धारित दिनांक को निवास नहीं करेगा, न ही मौजूद रहेगा। अगर कोई रिश्तेदार किसी घर में बाहर से आया हो तब उसे भी उक्त मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान घर से बाहर रहना होगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले मतदाता, डाक मतपत्र पर मत अंकित करते समय मत की गोपनियता बनाये रखेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि (बीएलए सहित) मतदान की प्रक्रिया पर दूर से नजर रख सकेंगे, किन्तु वे मतदाता के आवास के अन्दर नहीं जा सकेंगे । प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते है । अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से मतदाता के मतांकन की प्रक्रिया को प्रभावित अथवा बाधित नहीं करेंगे। बीएलओ केवल घर बताने जायेंगे, कोई घर के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।