भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के फैसले के बाद अब पंचायत नगरीय निकाय चुनाव भी आरक्षण से कराने की तैयारियां शुरू हो गई है. इस संबंध में कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है. जिसके अंतर्गत 1 सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करवानी है. पंच, सरपंच, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र और जनपद अध्यक्ष पद का आरक्षण जिला स्तर पर किया जाएगा.
25 मई को होने वाले इस आरक्षण की प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा 26 मई को सभी कलेक्टरों को आयोग को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं. निकायवार आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा. वहीं OBC, SC, ST को मिलाकर 50 फ़ीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
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नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को एक नोटिस जारी किया है जिसके बाद 15 हजार से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा. जारी आदेश में कहा गया है कि जो अफसर और कर्मचारी 4 साल में 3 साल तक किसी एक ही जगह पर बने हुए हैं, उनको तुरंत ही हटा दिया जाए. नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी होने से पहले की ट्रांसफर के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके चलते 15 हजार ट्रांसफर होने हैं.