Voter Id: देश के युवा मतदाताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अब वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 साल की उम्र में भी इसे बनवाया जा सकता है. चुनाव आयोग ने इस मामले में ऐलान करते हुए आदेश जारी किए हैं.
चुनाव आयोग की ओर से जो निर्देश सामने आए हैं उसके मुताबिक जिन लोगों की उम्र जनवरी 2023 में 18 साल की हो रही है. वह वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब यह नियम जरूरी नहीं है कि 18 साल का पूरा होने के बाद ही वोटर आईडी कार्ड बनेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की ओर से सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं.
Must Read- व्हाट्सएप यूजर्स हो जाए सावधान, स्कैम से बचने के लिए CID ने जारी की एडवाइजरी
जारी किए गए निर्देशों में चुनाव आयोग ने यह बताया है कि अब एडवांस में वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसी के साथ अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आवेदक वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
इलेक्शन कमिशन की ओर से सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों को इस नए नियम के बारे में जानकारी दे दी गई है. किसी के साथ एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जारी किया गया है जिसमें आवेदक को अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी. हालांकि यह आवेदक पर निर्भर है कि वह यह जानकारी देना चाहते हैं या नहीं.
बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के बाद अब वोटर आईडी का नंबर भी आ चुका है. अब जल्द ही वोटर आईडी को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. महाराष्ट्र में 1 अगस्त से इसके लिए एक कैंपेन शुरू किया जाने वाला है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी को खत्म किया जा सके.