अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने पर लगेगी पेनल्टी, इस तरह से भर सकते है जुर्माना

Shraddha Pancholi
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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना बहुत जरूरी है और अगर अपने अभी तक ये काम नहीं करवाया है तो आप आपको इसका जुर्माना भरना होगा। जी हां 30 जून 2022 तक पैन आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रूपये किया था, लेकिन अब जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है और इसे बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से पैन आधार को जोड़ने पर जुर्माने की राशि अब डबल हो चुकी है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऐसे करे लिंक

पैनकार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www. incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद अपने स्टेटस देखने के लिए Click Here पर क्लिक करें और अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल डाल दे। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा और अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home इस वेबसाइट पर क्लिक करें और उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप अपनी डिटेल भरेंगे तो आपका आधारकार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जायेगा।

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ऐसे भरे जुर्माना

पैनकार्ड को आधार से लिंकिंग के लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाना होगा https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean इस पोर्टल पर जाकर आप पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN No./ITNS 280 पर क्लिक करके Tex Application को सिलेक्ट करें।यहां तक पहुंचने के बाद आप फी पेमेंट माइनर हेड 500 और मेजर हेड 0021 को सिंगल चालान में करना है। नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। उस तरह से आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर डालने के बाद आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें और पता भरें। इतना करने के बाद आप कैप्चा भर दे और फिर प्रोसेस कर दे। इस तरह से आप जुर्माना भर सकते है।