मध्यप्रदेश सरकार ने अब लॉकडाउन का नाम कोरोना कर्फ्यू कर दिया है, इसके लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किये गए है, कोरोना कर्फ्यू का स्वरुप जनता कर्फ्यू के समान होगा,
प्रदेश के जनता की भावनाओं के मुताबिक़ ही ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा ही निर्णय लिए जायेंगे जिनमे जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संघठनो, सामाजिक संगठनों, रहवासी संघों, स्वयंसेवी संगठनों. स्थानीय निकायों आदि से चर्चा करने ही फैसला किया जाएगा
कोरोना कर्फ़्यू में ज्यादा गतिविधियों पर कोरोना कर्फ़्यू के दौरान प्रतिबंधों में अधिक छूट रहेगी एवं तत्काल प्रभाव से इस नयी व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसके तहत दूध की दुकाने व्यावसायिक
गतिविधि, विधुत प्रदाय, कृषि सम्बंधित कार्य जैसे खाद, कीटनाशक का विक्रय, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आवश्यक वस्तुओं और गतिविधियों में छुट दी जायेगी.