Bhopal : यदि अब आपने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का उपयोग किया या फिर कोई दुकानदार इस तरह का प्लास्टिक बेचते हुए पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का काम 1 जुलाई से होगा लेकिन इसके बाद इस मामले में सख्ती बरती जाएगी।
फिलहाल इन शहरों में
अधिकारियों के अनुसार 1 जुलाई से प्रदेश के जिन शहरों में प्रतिबंध लगाया जाएगा उनमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर शामिल है। इन तीनों शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले लोगों से लेकर दुकानदार व निर्माण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी इसलिए अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि वे 1 जुलाई के पहले अपना इंतजाम कर लें।
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क्या और किस तरह का
प्लास्टिक झंडे, स्टीक के साथ ही कैंडी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाली थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, ग्लास, प्लेट्स, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ व ट्रे, सिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर आदि का उपयोग बहुत होता है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान है। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय व खरीदी पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
सेहत के लिए हानिकारक है सिंगल यूज प्लास्टिक
एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का चलन इतना हो गया है कि किसी भी छोटे से कार्यक्रम में इसका ही उपयोग होने से गुरेज नहीं किया जाता है। स्थिति यह हो गई है कि कई घरों में तो आने वाले मेहमानों को भी प्लास्टिक के ही ग्लास से पानी दिया जाता है। इसके अलावा चिकित्सकों की यदि माने तो पर्यावरण के साथ ही सेहत के लिए भी सिंगल यूज प्लास्टिक हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ये प्लास्टिक उत्पाद लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते है। कई बार इस तरह के प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग पर्यावरण प्रेमियों द्वारा की गई लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि अब 1 जुलाई से इस तरह की सभी सामग्रियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।