इंदौर। प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले प्रकाशनों को एडीएम न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यह देखा गया है कि इन्दौर में अनेक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं अन्य तरह के समाचार पत्र पत्रिकाएं लंबे समय से प्रकाशित नहीं हो रहे है। इस संबंध में रजिस्ट्रार न्यूज़ पेपर ऑफ़ इंडिया द्वारा भी संज्ञान लिया गया है।
एडीएम पवन जैन ने इस तरह के प्रकाशनों के मालिकों को नोटिस भेजकर 10 जून को दोपहर साढ़े 3 बजे प्रशासनिक संकुल, के कक्ष क्रमांक-109 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अन्यथा की दशा में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1867 भाग-तीन, नियम 5 (6) (7) के तहत उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।