कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। यह सिरप जिस फॉर्मूले के अनुसार बनाया गया था, उसे सरकार ने दो साल पहले ही चार वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने 18 दिसंबर 2023 को राज्यों को आदेश दिया था कि क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट आईपी 2 मिलीग्राम और फेनाइलफ्राइन एचसीएल आईपी 5 मिलीग्राम के मिश्रण वाले सिरप को चार साल तक के बच्चों को नहीं दिया जाए।
यह आदेश फाइल 04-01/2022-डीसी के तहत जारी किया गया था। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डॉ. राजीव ङ्क्षसह रघुवंशी ने निर्देश दिया था कि इस कॉम्बिनेशन वाले सिरप के लेबल और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी दी जाए। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया।
मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों तक फैला
तमिलनाडु की कंपनियों (Coldrif) और अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह जहरीला कारोबार मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों तक फैल गया। मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को इस मामले में केंद्र को विस्तृत जानकारी प्रदान की।
WHO ने मंगा स्पष्टीकरण
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ‘Coldrif’ सिरप के निर्यात को लेकर भारतीय अधिकारियों से स्पष्ट जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य एजेंसी ने पूछा है कि क्या यह सिरप विदेशों में भेजा गया है, ताकि आवश्यक होने पर तुरंत चेतावनी जारी की जा सके।
ड्रग कंट्रोलर की अनिश्चित रिपोर्ट
तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर और राज्य सरकार ने श्रीसन कंपनी को बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद पूरी तरह जिम्मेदारी लेने से बच गए हैं। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वहां के ड्रग कंट्रोलर यह स्पष्ट करने को तैयार नहीं हैं कि कोल्ड्रिफ सिरप में अवैध रूप से प्रयुक्त जहरीले सॉल्वेंट का निर्माण किस मात्रा में हुआ, इसे कब से बेचा जा रहा था और किन राज्यों में सप्लाई की गई।