MPPSC को MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इन शर्तों के साथ परिणाम जारी करने के दिए निर्देश

srashti
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MP News : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का पूरा परिणाम कटऑफ और प्राप्तांक के साथ सार्वजनिक करने का आदेश मिला है। यह आदेश मध्यप्रदेश HC की इंदौर बेंच ने दिया है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा परिणाम और कटऑफ से जुड़ी पूरी जानकारी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

क्यों दाखिल की गई याचिका? 

इस मामले में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी दिनेश अड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि MPPSC ने सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का परिणाम अधूरा घोषित किया है।

  1. परिणाम में केवल रोल नंबर दिखाए गए हैं।
  2. सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांक और श्रेणीवार कटऑफ की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
  3. सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन MPPSC ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया।

 क्या हैं MPPSC की दलील ?

कोर्ट में MPPSC ने अपनी ओर से तर्क दिया कि परीक्षा के प्राप्तांक और श्रेणीवार कटऑफ सार्वजनिक करना गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है।

 क्या हैं याचिकाकर्ता का पक्ष ?

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने कोर्ट में तर्क दिया कि:

  1. पूर्व की परीक्षाओं में हमेशा प्राप्तांक और कटऑफ सार्वजनिक किए जाते रहे हैं।
  2. परीक्षा परिणाम और कटऑफ को गोपनीयता का विषय नहीं माना जा सकता।
  3. उम्मीदवारों को अपने अंकों और कटऑफ के बारे में जानकारी मिलना आवश्यक है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

क्या आया HC का फैसला

MPPSC की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि:

  • सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का पूरा परिणाम, प्राप्तांक और श्रेणीवार कटऑफ के साथ सार्वजनिक किया जाए।
  • इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

अगली सुनवाई की तारीख

इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। तब तक MPPSC को दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।