Ration Card : राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। उन्हें 30 सितंबर 2025 तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने कि स्थिति में उन्हें मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा।
यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा। उनका राशन कार्ड तीन महीने तक निलंबित रहेगा। इस अवधि में भी अगर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो कार्ड स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही सूची से नाम काट दिया जाएगा। विदेश या गांव से बाहर रह रहे लोगों की भी पहचान की जाएगी। इसके अलावा आधार प्रमाणीकरण अब सभी के लिए अनिवार्य किया गया है।
कैसे होगा राशन वितरण
राशन का वितरण 10 सितंबर से शुरू हो चुका है और 25 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। राशन दुकान का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। लाभार्थी इस दौरान राशन ले सकेंगे।
अन्त्योदय कार्डधारक की बात करें तो उन्हें प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं व 21 किलो फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाया जायेगा। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही के लिए 3 किलो चीनी ₹18 प्रति किलो की दर से उन्हें उपलब्ध होगी।
पात्र गृहस्थी कार्डधारक की बात करें तो उन्हें प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध होगा। साथ ही जिन कार्डधारकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उन्हें सितंबर में राशन नहीं मिलेगा। हालांकि प्रक्रिया पूरी करने पर अक्टूबर से उन्हें फिर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
क्यों जरुरी है ई-केवाईसी?
यह प्रक्रिया लाभार्थियों की सही पहचान करने और फर्जी राशन कार्ड समाप्त करने के लिए की जा रही है। आधार डाटा से नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान कर असली और नकली कार्ड की पहचान होगी। वहीं केवल पात्र परिवार ही सरकारी राशन का लाभ ले सकेंगे।
सीतापुर, आजमगढ़ और मुरादाबाद सहित पूरे यूपी के राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर उन्हें मुफ्त राशन से वंचित रहना पड़ेगा। उनके कार्ड रद्द भी हो सकता है।