इन्दौर। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त अपराधियो के साथ ही शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने वालो के विरूद्ध जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही के साथ ही निगम प्रशासन द्वारा ऐसे अपराधि प्रवृत्ति में संलिप्त अपराधियों के अवैध निर्माण को भी रिमूव्हल करने की कार्यवाही की जा रही है।
भवन अनुज्ञा शाख के प्रभारी अनुप गोयल ने बताया कि जिला व पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार झोन क्रमांक 13 के अंतर्गत मनीष पिता हीरालाल निरगुडे निवासी 101 बंशीधाम कालोनी पिपलियाराव के 15 बाय 20 स्के.फिट के अवैध मकान को जेसीबी व पोकलेन के माध्यम से रिमूव्हल करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी अनुप गोयल, भवन निरीक्षक दीपक गरगटे, रिमूव्हल विभाग के बबलु कल्याणे व रिमूव्हल स्टाफ उपस्थित थे।
विदित हो कि पुलिस प्रशासन द्वारा निगम प्रशासन को आपराधिक आचरण व लालची रवैये से आर्थिक अपराधों की गंभीरता व समाज में सनसनी बढने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने आशंका तथा शहर के विभिन्न थानो में 13 से अधिक अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने को दृष्टिगत रखते हुए, कुख्यात गुण्डा मनीष पिता हीरालाल निरगुडे उम्र 25 साल निवासी 101 बशीधाम कालानी पिपलियाराव भवरकुआ इंदौर एवं उसके भाई गुण्डा ललित उर्फ लल्ला पिता हीरालाल निरगुड उम्र 21 साल निवासी 101 बशीधाम कालोनी पिपलियाराव भंवरकुआ इंदौर के निवासरत मकान की भवन अनुमति व भौतिक स्वरूप की पूर्ण जाँच कर उचित वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था।
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निगम भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा उपरोक्तानुसार भवन की भवन अनुमति व भौति स्वरूप की जांच उपरांत वैधानिक दस्तावेज नही मिलने पर निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा आज अवैध मकान को रिमूव्हल करने की कार्यवाही की गई।