जानकारी के अनुसार आवेदक सुजाद खान, निवासी आजाद नगर इंदौर (Indore) ने लोकायुक्त में शिकायत की है कि गया प्रसाद वर्मा कनिष्ठ यंत्री एमपीबी डेलीकॉलेज जोन इंदौर ने अपने ड्रायवर गयासुद्दीन पिता मोइनउद्दीन निवासी नेतराम का बगीचा मूसाखेड़ी इंदौर ने उससे 40000 रुपए रिश्वत की मांग की है। आवेदक सुजाद खान के अनुसार मार्च 2021 में एमपीबी के उड़नदस्ता टीम ने उसके घर में बिजली चोरी का 83000 /- रू का पंचनामा बनाया था और करीब 15 दिवस पूर्व आवेदक द्वारा उक्त राशि जमा न करने से घर की बिजली भी काट दी थी। जिसके बाद आवैदक आवेदक सुजाद खान द्वारा 30000 /- रू विजलेंस कार्यालय में जमा कर कनेक्शन चालू करवाया गया था।
ड्रायवर के माध्यम से मांगी रिश्वत
इस दौरान आरोपी कनिष्ठ यंत्री गया प्रसाद वर्मा द्वारा अपने ड्राइवर ग़यासुद्दीन के माध्यम से आवेदक सुजाद ख़ान से संपर्क किया गया और प्रकरण के निकाल के लिये 40000 /- रू की राशि की माँग की जा रही थी। जिसकी शिकायत आवेदक ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त में आकर की। आवेदक से बातचीत के दौरान आरोपीगण द्वारा चालीस हजार रुपये में प्रकरण का निराकरण कराने का लेनदेन तय हुआ और पहली किस्त के रूप में 10000 हजार रुपये देकर तथा शेष राशि बाद में देने का भी तय हुआ ।
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ट्रैप दल का गठन किया गया
कनिष्ठ यंत्री गया प्रसाद वर्मा द्वारा अपने ड्राइवर ग़यासुद्दीन के माध्यम से आवेदक सुजाद ख़ान से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने ट्रैप दल का गठन किया। जिसके अंतर्गत आज दिनांक 13.9.22 को आरोपियों को ट्रैप किया गया और उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा-7 एव भादवि की धारा 120बी के तहत कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।